शामली, अगस्त 18 -- Shamli News: पिता-पुत्र की हत्या के सजायाफ्ता दोषियों पर गैंगस्टर के मुकदमे में अदालत में सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 अगस्त लगाई है। 6 अप्रैल 2022 को कांधला के गांव मखमूलपुर में मेरठ के कंकरखेड़ा निवासी भूपेंद्र और उसके बेटे अर्जुन की हत्या के मामले में सोमवार को अदालत में यूपी पुलिस से बर्खास्त सिपाही विक्रांत और उसके भाई अर्जुन तथा चचेरे भाई मोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मुजरिम विक्रांत के पिता वीरेंद्र को अपहरण और बंधक बनाने का दोषी मानते हुए अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी। वही 2022 में दोहरे हत्याकांड के बाद कांधला पुलिस ने 11 अगस्त 2022 को विक्रांत और उसके भाई अर्जुन तथा चचेरे भाई मोनू के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। यह भी पढ़ें- पिता-पुत्र की हत्या में बर्खास्त सिपाही, उसके भाई समेत तीन को आजी...