शामली, सितम्बर 21 -- Shamli News: कैराना। न्यायालय ने पांच अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई। 2003 में शामली कोतवाली पर तेजवीर निवासी गांव कुडाना थाना शामली के विरुद्ध हमला करने और धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था।

पहला मामला सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 1000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2005 में थाना झिंझाना पर धर्मपाल निवासी मंडी चमारन थाना झिंझाना के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था।

दूसरा मामला सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 15 सौ रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2012 में शामली कोतवाली पर आरिफ निवासी मोहल्ला पंसारियान शामली के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था।

तीसरा मा...