शामली, अक्टूबर 30 -- Shamli News: कैराना। धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को सजा सुनाई है। वर्ष 2007 में थानाभवन थाने पर इंतजार निवासी गांव मसावी, यासीन निवासी गांव इस्लामपुर भैंसानी थानाभवन और मानजेंद्र निवासी राजपुरा पंजाब के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास और प्रत्येक को 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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