Shamli News: दो दोषियों को सुनाई गई सजा
शामली, अक्टूबर 16 -- Shamli News: कैराना। न्यायालयों ने अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 1998 में झिंझाना थाने पर अजय निवासी उत्तरी सिविल लाइन शामली के विरुद्ध उप्र शीरा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को न्यायालय उठने तक अवधि की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा वर्ष 2009 में गढ़ीपुख्ता थाने पर वरीश उर्फ सलीम निवासी मोहल्ला अंसारियान कैराना के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.