शामली, अक्टूबर 1 -- Shamli News: शामली। आगामी त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम आलोक यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

निषेधाज्ञा का विवरण आदेश के तहत जनपद में पांच या उससे अधिक लोगों के बिना अनुमति एकत्र होने, बिना अनुमति जुलूस, सभा और रैली निकालने तथा भड़काऊ भाषण और अफवाह फैलाने पर रोक रहेगी। निषेधाज्ञा 27 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।

आगामी त्योहारों की घोषणा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 11 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, 19 अक्टूबर को दशहरा (महाष्टमी), 20 अक्टूबर को महानवमी/विजयदशमी, 26 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती, 8 नवंबर को दीपावली, 9 नवंबर क...