शामली, जुलाई 16 -- Shamli News: कैराना। न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। 2017 में थाना झिंझाना पर नजीबुल्लाह निवासी बल्ला मजरा थाना झिंझाना के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि तीन माह 16 दिन के कारावास और 2500 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। दूसरे और तीसरे मामले में 2025 में विशाल निवासी अगडीपुर थाना झिंझाना के विरुद्ध अवैध हथियार और छेड़खानी के दो मुकदमे दर्ज हुए थे। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को छेड़खानी के मामले में 1 वर्ष के कारावास और 2500 रुपये तथा अवैध हथियार के मामले में जेल में बिताई अवधि 11 माह 24 दिन के कारावास और 1000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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