शामली, अगस्त 31 -- Shamli News: कैराना। 2011 में दीवार के विवाद में कक्षा 12 के छात्र राजेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार सिंह ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मृतक के चचेरे भाई देवी सिंह निवासी इस्सोपुर खुरगान को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह पूनिया ने बताया कि 31 अगस्त 2011 को कैराना के गांव इस्सोपुर खुरगान निवासी सुरेश ने कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था कि सुबह के समय वह अपने कमरे की दीवार की मोरी (छेद) बंद करके अपने भाई राजेश और माता-पिता के साथ खेत चला गया था। सुबह करीब 10 बजे उसका चाचा लीलू और उसका पुत्र देवी सिंह उनके घर पर आए तथा जबरदस्ती मोरी खोलने लगे। उसकी पत्नी शिक्षा ने विरोध किया तो आरोपियों ने हाथापाई की। वह बाद में अपने ...