शामली, अक्टूबर 15 -- Shamli News: शामली। त्रुटिपूर्ण सोलर पैनल लगाने और शिकायत के बावजूद उसकी खामियां दूर नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यूटीएल सोलर फुजियामा पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के मैनेजिंग डायरेक्टर, थानाभवन के वितरक उत्तम इलेक्ट्रिक और सुनील कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने उपभोक्ता का वाद स्वीकार करते हुए नया सोलर पैनल लगाने अथवा जमा धनराशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति तथा पांच हजार रुपये वाद व्यय देने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। थानाभवन के शाहविलायत निवासी सुनीता अरोड़ा पत्नी सुभाष चंद्र ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने कंपनी के 540 वाट के...