शामली, सितम्बर 3 -- Shamli News: कैराना। न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। 2009 में थाना आदर्श मंडी पर राहुल निवासी मोहल्ला पंसारियान कोतवाली शामली के विरुद्ध चोरी करने और चोरी का माल बरामथ होने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2009 में थाना आदर्श मंडी पर फिरोज निवासी मोहल्ला काजीवाड़ा शामली के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- गोवध अधिनियम में दो दोषियों को सजा सुनाई

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