शामली, अगस्त 18 -- Shamli News: न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई। 2024 में कैराना कोतवाली पर शानू उर्फ सोनू कुरैशी निवासी मोहल्ला आलकला के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 1998 में थाना झिंझाना पर जितेंद्र निवासी गांव अटौर थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शीरा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 1000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2015 में थाना झिंझाना पर कुलदीप उर्फ गुल्लू निवासी किवाना थाना कांधला के विरुद्ध धोखाधड़ी करके चोरी की संपत्ति को छुपाने के मामल...