शाहजहांपुर, अक्टूबर 15 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जिले में चीनी के व्यापारियों, ट्रेडर्स, थोक व फुटकर विक्रेताओं और प्रोसेसरों के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राकेश मोहन पाण्डेय के अनुसार, केंद्र सरकार के आदेश के तहत चीनी का अधिकतम स्टॉक 1000 क्विंटल तय किया गया है। यह व्यवस्था 15 अक्तूबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। आदेश के मुताबिक, कोई भी चीनी डीलर स्टॉक प्राप्त होने के 15 दिन से अधिक समय तक उसका भंडारण नहीं कर सकेगा। सभी कारोबारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के प्रावधानों का पालन करना होगा। साथ ही भारत सरकार के पोर्टल पर प्रत्येक शुक्रवार अपने चीनी स्टॉक की घोषणा नियमित रूप से करनी होगी। यह भी पढ़ें- प्रदेश में चीनी की नहीं है कोई कमी, चीनी मिलों के पास पर्याप्त चीनी का स्टॉक जिला खाद्य विपणन ...