शाहजहांपुर, जुलाई 9 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार पर प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए 21 मामलों में फैसला सुनाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रजनीश मिश्र की अदालत ने विभिन्न खाद्य कारोबारियों और संबंधित कंपनियों पर कुल 15 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई एक अप्रैल से 30 जून 2026 के बीच निस्तारित मामलों के आधार पर की गई। जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर निगोही, सदर बाजार, जलालाबाद, रोजा, कटरा, तिलहर, गढ़िया रंगीन, मिर्जापुर, कांट और जैतीपुर क्षेत्र के कारोबारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। यह भी पढ़ें- Moradabad News: देख परख कर खरीदें मसाले, धनिया मिर्चा..मिलावट की भरमार कुछ मामलों में खाद्य उत्...