शाहजहांपुर, अगस्त 21 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जमीन के विवाद में अनुसूचित जाति के परिवार से मारपीट करने और गंभीर चोट लगने के बाद महिला की उपचार के दौरान मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो आशीष वर्मा ने तीन सगे भाइयों को दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश पांचाल ने प्रभावी पैरवी की। मामला कांट थाना क्षेत्र के इन्देपुर गांव का वर्ष 2021 का है। 26 मार्च 2021 को गांव निवासी सत्यपाल पुत्र बुधपाल ने थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव के खुशीराम, सोहन लाल और विद्या प्रकाश पुत्रगण रामसेवक ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया था। आरोपियों ने वहां लगे खूंटे उखाड़कर जानवर भगा दि...