शाहजहांपुर, अगस्त 6 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। पुलिस टीम पर चाकू से हमला कर गिरफ्तारी का विरोध करने के आठ साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कक्ष संख्या-पांच नेहा आनंद की अदालत ने सुनाया। अभियोजन के अनुसार, शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बंगस, बकरियों वाला चौराहा निवासी राजा पुत्र गुड्डू को गिरफ्तार करने के लिए कोतवाली पुलिस दबिश देने पहुंची थी। इस दौरान आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर आरोपी को काबू में लिया और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। यह भी पढ़ें- अवैध हथिया...