Shahjahnpur News: पुराने संपत्ति कर पर ब्याज पूरी तरह माफ, 15 दिसंबर तक ओटीएस का मौका
शाहजहांपुर, अगस्त 19 -- Shahjahnpur News: वर्षों से संपत्ति कर बकाया होने के कारण ब्याज का बोझ झेल रहे लोगों के लिए नगर निगम ने बड़ी राहत दी है। नगर विकास विभाग की ओर से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गई है। इसके तहत 31 मार्च 2026 तक की बकाया संपत्ति कर धनराशि पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यानी पात्र बकायेदारों को पुराने बकाये का ब्याज नहीं देना होगा। योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। बकायेदारों को इसका लाभ लेने के लिए 15 अगस्त से 14 सितंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। योजना का उद्देश्य लंबे समय से लंबित संपत्ति कर की वसूली के साथ बकायेदारों को ब्याज के अतिरिक्त बोझ से राहत देना है। यह भी पढ़ें- Muzaffarnagar News: एकमुश्त समाधान योजना से गृहकर-जलकर की पेनल्टी होगी माफ ओटीएस के तहत बकायेदार मूल संप...
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