Shahjahnpur News: पांच बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई
शाहजहांपुर, सितम्बर 30 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) राजनीश कुमार मिश्रा न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत पांच आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। आदेश के मुताबिक सभी आरोपियों को छह माह तक जिले की सीमा से बाहर रहना होगा। एडीएम प्रशासन की ओर से जारी सूची में तिलहर के प्रधान पुत्र हरिओम, कोतवाली क्षेत्र के सोनू गुप्ता पुत्र रमेश गुप्ता और धनपाल पुत्र रामस्वरूप, रोजा क्षेत्र के शफीक उर्फ साकिर पुत्र साजिद अली तथा सदर बाजार क्षेत्र के खालिद खान उर्फ नन्हे पुत्र शफीक खान शामिल हैं। इसके अलावा न्यायालय न्यायिक अधिकारी/ एडीएम राजनीश कुमार मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सितंबर में 22 वादों का निस्तारण किया। इन मा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.