शाहजहांपुर, अगस्त 15 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 नेहा आनंद की अदालत ने आरोपी पति को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला जलालाबाद थाना क्षेत्र का वर्ष 2011 का है। विवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद मायके पक्ष ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि ससुराल पक्ष दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं था और अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता था। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या में 14 साल की सजा और जुर्माना इसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभिय...