शाहजहांपुर, सितम्बर 9 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या 42 नुसरत खान ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी अर्जुन पुत्र श्रीकृष्ण निवासी ग्राम वन तला, थाना पाली, जिला हरदोई को दस वर्ष के कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजीव कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी के बाद सुनाया गया। मामला थाना कटरा क्षेत्र का वर्ष 2021 का है। पीड़िता के पिता ने 15 जून 2021 को थाने में तहरीर दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी 30 मई को दोपहर घर से चली गई थी। पिता ने अर्जुन पर उसे ले जाने का शक जताया था। तहरीर में बताया गया था कि पीड़िता अर्जुन से फोन पर बात करती थी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विचारण के दौ...