Shahjahnpur News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल का कठोर कारावास
शाहजहांपुर, अक्टूबर 17 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। तिलहर क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में अदालत ने दोषी राजकुमार को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण लीला यादव, पॉक्सो कोर्ट संख्या 43 ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता दीप गुप्ता की प्रभावी पैरवी के आधार पर यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तिलहर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने दो जनवरी 2018 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया कि एक जनवरी को उसकी 15 वर्षीय बेटी घर से करीब आधा किलोमीटर दूर पशुओं के बांधने के स्थान से गोबर उठाने गई थी। वापस लौटते समय रास्ते में राजकुमार ने उसे बदनीयती से पकड़ लिया और जबरन गन्ने के खेत में खी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.