शाहजहांपुर, अक्टूबर 10 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रेमशंकर कक्ष संख्या आठ ने थाना क्षेत्र जलालाबाद निवासी किशोर को अपनी सगी चचेरी बहन को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह चौहान के प्रभावी पैरवी के आधार पर दस साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में नियमानुसार प्रदान की जाएगी।मामला जलालाबाद के रैपुरा गांव में 2022 में घटित हुई है। पीड़िता के भाई ने 7 अक्तूबर 2022 को थाने पर प्रार्थना पत्र देकर बताया कि कि दो अक्तूबर 2022 की रात तीन बजे मेरी बहन सो रही थी। यह भी पढ़ें- Shahjahnpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में किशोर को 10 साल की सजा मैं अपनी पत्नी...