शाहजहांपुर, अक्टूबर 10 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, विधि संवाददाता।न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कक्ष संख्या-43 कृष्ण लीला यादव की अदालत ने डोडा अफीम तस्करी में दोषी अनवार उर्फ अनवारूल को 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। थाना गढ़िया रंगीन पुलिस ने 7 जून 2020 को सिमरा मार्ग से ग्राम धारम गोटिया के अनवार को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 12 किलो 900 ग्राम अवैध डोडा अफीम का चूरा व छिलका बरामद हुआ था। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एनडीपीएस एक्ट नरवेश सिंह ने प्रभावी पैरवी कर साक्ष्यों के आधार पर सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

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