शाहजहांपुर, जुलाई 31 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। खेत की मेड़ के विवाद में दर्ज एससी-एसटी एक्ट के मुकदमे में आरोप सिद्ध न होने पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कक्ष संख्या-दो आशीष वर्मा ने वादी पक्ष के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने और न्यायालय में झूठी गवाही देने के आरोप में वादी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही शासन से मिली आर्थिक सहायता वापस जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। न्यायालय ने डीएम शाहजहांपुर को निर्देशित किया है कि वह इस संबंध में आख्या प्रस्तुत करें कि वादी किशनपाल पुत्र टोडी निवासी ग्राम जिगनिया थाना पुवायां ने संबंधित प्रकरण में समाज कल्याण विभाग से प्राप्त समस्त धनराशि वापस जमा कर दी है या नहीं। यदि धनराशि जमा नहीं की गई है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की तरह कराई जाए। न...