शाहजहांपुर, अक्टूबर 17 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। अपर जिला जज कक्ष संख्या-3 नेहा आनंद की अदालत ने अवैध कच्ची शराब बनाने और उसमें यूरिया की मिलावट करने के मामले में दोषी अशफाक पुत्र अल्ताफ पठान निवासी मोहल्ला ककरा खुर्द थाना कोतवाली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला ने प्रभावी पैरवी की। मामला 28/08/2010 का है आबकारी निरीक्षक आरपी चौहान व पुलिस उपनिरीक्षक उदयवीर सिंह की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अशफाक अपने घर में कच्ची शराब की कसीदगी कर रहा है। टीम ने मौके पर घेराबंदी कर देखा कि आंगन में चूल्हे पर लहन खौल रहा था और नली से पिपिया में शराब टपक रही थी।टीम ने अशफाक को मौके से रंगे हाथ गिरफ्तार किया।...