शाहजहांपुर, अक्टूबर 27 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। स्कूल जा रही 13 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या आठ प्रेम शंकर की अदालत ने अभियुक्त सरवन को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे चार वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप सिंह चौहान ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की मां ने सदर बाजार थाने में सरवन पुत्र छोटेलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। छात्रा छावनी परिषद स्थित कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा छह में पढ़ती थी। यह भी पढ़ें- Barabanki News: किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास घटना के समय...