शाहजहांपुर, अक्टूबर 2 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। पुवायां थाना क्षेत्र के गांव मरेना में सात साल पहले हुए गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय ने पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय ईसी एक्ट शिवकुमार तृतीय, कक्ष संख्या चार ने विजेंद्र और उसके पुत्र विद्याराम को चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर कुल 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संदीप कुमार शर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। अभियोजन के अनुसार 17 दिसंबर 2019 को गांव मरेना निवासी रामऔतार पुत्र रामलड़ैते भुर्जी ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उनके पिता रामलड़ैते सुबह करीब सात बजे ताल पर गाय बांधने गए थे। वहां गांव के विजेंद्र पुत्र रामचंद्र और विद्याराम मौजूद थे। दोनो...