शाहजहांपुर, सितम्बर 30 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अतीक उद्दीन की अदालत ने चोरी और नकबजनी के जरिए इलाके में दहशत फैलाने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला निगोही थाना क्षेत्र से वर्ष 2022 से जुड़ा है। तत्कालीन थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक दिलीप कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त और संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे। विवेचना के दौरान पुलिस के सामने आया कि गैंग लीडर झण्डु उर्फ राजेश अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह चला रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरोह अनुचित आर्थिक लाभ के लिए चोरी, नकबजनी और जानलेवा हमले जैसे अपराध करता था।गिरोह के खिलाफ ...