Shahjahnpur News: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 19 मामलों में 14.55 लाख का जुर्माना
शाहजहांपुर, अगस्त 3 -- Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं न्याय निर्णायक अधिकारी रजनीश मिश्रा ने जुलाई में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत लंबित 19 मामलों का निस्तारण करते हुए विभिन्न खाद्य कारोबारियों, डेयरी संचालकों और विक्रेताओं पर कुल 14.55 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। जलालाबाद के विक्रेता आनंद गुप्ता से जुड़े दो मामलों में सर्वाधिक 2.50-2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। खुटार के महाकाल मिल्क सेंटर और नादिका डेयरी एंड एग्रो इंडस्ट्रीज पर 1.30 लाख तथा मुस्कान किराना स्टोर से जुड़े मामले में 1.35 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अन्य मामलों में विभिन्न क्षेत्रों के कारोबारियों पर 30 हजार से 70 हजार रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
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