नई दिल्ली, जुलाई 8 -- Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को करूर भगदड़ मामले पर बयान देने से रोकने की मांग की गई थी। देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए द्रमुक को दोटूक कहा कि वे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से निपटने के लिए कोर्ट का इस्तेमाल एक राजनीतिक मंच के रूप में न करें। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि कोई अदालत भला किसी राज्य के निर्वाचित प्रमुख को यह कैसे बता सकती है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। सुनवाई की शुरुआत में ही न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों के खिलाफ दायर इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने तीखी टिप्प...