रांची, मई 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और उनका पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल को करप्शन से जुड़े एक मामल में जमानत दे दी है। आलमगीर और संजीव लाल पर आरोप हैं कि उन्होंने ठेकेदारों को सरकारी विभागों में टेंडर दिलाने के बदले रिश्वत ली है। इस मामले में वे करीब दो साल से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस एम एम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसस पहले जमानत को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था। इसी के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। यह भी पढ़ें- पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को तगड़ा झटका, आरोप मुक्त करने की गुहार खारिज2024 से चल रहा मामला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 6 मई 2024 को आ...
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