नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान पहले से आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक तिहाई सीटें इसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। सरकार के सूत्रों के अनुसार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33 फीसदी आरक्षण को आरक्षित और जनरल सभी सीटों पर समान रूप से लागू किया जाएगा। मौजूदा समय में लोकसभा की करीब 24 फीसदी यानी 131 सीटें एससी तथा एसटी के लिए आरक्षित हैं। परिसीमन के बाद ये सीटें भी उसी अनुपात में बढ़ जाएंगी। जब महिला आरक्षण लागू होगा तो एससी की 33 फीसदी सीटें एससी महिलाओं के लिए तथा एसटी की 33 फीसदी सीटें एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी प्रकार शेष सामान्य वर्ग की सीटें भी 33 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। लोकस...