सासाराम, अक्टूबर 29 -- पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद Sasaram News: सासाराम, निज संवाददाता। नौहट्टा थाना क्षेत्र के टीपा गांव में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी पति पंकज सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज-14 प्रहलाद कुमार की अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। घटना 18 फरवरी 2022 की है। अभियोजन के अनुसार, पत्नी के फोन पर किसी से बात करने को लेकर हुए विवाद में पंकज ने देसी कट्टा से उसके सिर में सटाकर गोली मार दी थी। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी चंद्र विकास के अनुसार, घटना के दिन ज्योति सिंह फोन पर किसी से बात कर रही थी। इस पर पंकज ने उससे पूछा कि वह किससे बात कर रही है। ज्योति ने कोई जव...