सासाराम, अक्टूबर 16 -- Sasaram News: सासाराम, निज संवाददाता। पत्नी की कुदाल से मारकर हत्या करने के मामले में प्रधान जिला जज अनुज कुमार जैन की अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पाए गए बड्डी थाना क्षेत्र के गोतहर गांव निवासी ज्ञानी महतो पर अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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