सासाराम, अक्टूबर 26 -- Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। दीपावली व छठ पूजा के अवसर पर पटाखों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस पटाखा दुकान चलाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इसके लिए डीएम ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को पांच दिनों के लिए अस्थायी लाइसेंस निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया है। इस संबंध में डीएम ने पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें- Siwan News दरौली बाजार में छापेमारी, 190 किलो पटाखा बरामद यह भी पढ़ें- Siwan News जिले में दर्जनों पटाखा दुकानों पर ताला, किसी के पास वैध लाइसेंस नहीं यह भी पढ़ें- Prayagraj News: अब 30 अक्तूबर तक जमा होंगे अस्थायी पटाखा बिक्री लाइसेंस के आवेदन

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