Saraikela News: बच्ची को अगवा कर शादी और यौन शोषण के दोषी को आखिरी सांस तक जेल
सराईकेला, अक्टूबर 13 -- Saraikela News: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने 12 वर्षीय नाबालिग लड़की को डरा-धमकाकर अगवा करने, जबरन शादी करने और उसके साथ यौन शोषण करने के आरोपी बिरजू पोद्दार उर्फ बीजू (31 वर्ष) को दोषी करार देते हुए जीवन के अंतिम क्षण तक (आजीवन कारावास) की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने दोषी बिरजू पोद्दार को पोक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत दोषी पाते हुए ताउम्र जेल और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त एक वर्ष की कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 96 और धारा 137 (2) के तहत भी दोषी को 5-5 साल के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई...
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