सराईकेला, अक्टूबर 9 -- Saraikela News: सरायकेला, संवाददाता । जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सरायकेला-खरसावां ने ऑनलाइन मोबाइल खरीद में धोखाधड़ी के एक मामले में पीड़ित ग्राहक के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत दर्ज उपभोक्ता वाद संख्या 1/2026 पर सुनवाई करते हुए आयोग की पूर्ण पीठ ने अनावेदक कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया है। आयोग ने विपक्षी कंपनी को शिकायतकर्ता को कुल 42,470 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, सदस्य प्रदीप कुमार मिश्रा एवं सदस्य संजीव/संजू शाही की पीठ ने मामले में आदेश पारित करते हुए विपक्षी कंपनी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को मोबाइल की मूल राशि की वापसी 2,470 रुपया, मानसिक व आर्थिक परेशानी का मुआवजा का ...