Saraikela News: अब ट्रांसपोर्टर नहीं, सीधे कंपनी पर होगी एफआईआर
सराईकेला, अक्टूबर 2 -- Saraikela News: सरायकेला। जिला प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि प्रतिष्ठान के बाहर अनधिकृत पार्किंग से कोई दुर्घटना घटी, तो संबंधित प्रतिष्ठान और उसके प्रबंधन की सीधी जवाबदेही निर्धारित की जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सामान्यतः कंपनियां सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के मामले में ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी निर्धारित कर देती हैं और इस गंभीर विषय को हल्के में लेती हैं। अब मुख्य रूप से सारी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की मानी जाएगी, न कि ट्रांसपोर्टर की। यह भी पढ़ें- Bokaro News: जोधाडीह व आईटीआई मोड़ मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों की नहीं करें पार्किंग : डीटीओ यह आदेश दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व...
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