संतकबीरनगर, सितम्बर 22 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर। बखिरा थाने के वन्य जीव अधिनियम एवं गाली-गलौज, मारपीट के एक मामले में सीजे (एसडी), एसीजेएम की कोर्ट ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा रामफेर पुत्र मुनिराम, वनरक्षक, पक्षी विहार बखिरा ने 10 फरवरी 2006 को थाना बखिरा पर अभियुक्त दुखी पुत्र चुन्नू निवासी झुंगिया, थाना बखिरा के विरुद्ध 30-40 पक्षियों को वध करने के लिए पकड़ने तथा रोके जाने पर मारपीट, गाली-गलौज एवं धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक उप निरीक्षक सोभनाथ राय ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। अभियुक्त दुखी को जुर्म स्वीकार करने के आ...