संतकबीरनगर, अगस्त 14 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर। थाना बखिरा के कोड़री गांव के मारपीट के एक मामले में सीजे एसडी, एसीजेएम न्यायालय ने 04 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कुल 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा निर्मल प्रसाद पुत्र वृजा निवासी कोड़री थाना बखिरा ने थाना बखिरा पर सुभाष चन्द पुत्र सहतू, सहतू पुत्र वृजा, चन्द्रावती देवी पत्नी सहतू, रीमा देवी पत्नी सहतू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। सभी पर गाली गलौज करते हुए लाठी-डण्डों से मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। उप निरीक्षक सीताराम यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने अपराध स्वीकार करने के आधार पर अभियुक्तों को दोषी करार दिया। न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। प्रत्येक को 3000-3000 रुपय...