संतकबीरनगर, जुलाई 5 -- Santkabir Nagar News: हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के मारपीट करने के एक मामले में सीजे (जेडी), एसीजेएम की कोर्ट ने एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अशर्फी पुत्र सूर्यबली निवासी कटया थाना बखिरा ने 23 मई 2011 को थाना बखिरा पर पिण्टू पुत्र रामभजन निवासी कटया के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। उस पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। विवेचक उप निरीक्षक राजमन यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा था।न्यायालय ने जुर्म स्वीकार के आधार पर दोषसिद्ध करार दिया। पिण्टू को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- Ambedkar Nagar News: मारपीट का आरोपी दंडित साथ ही 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह के ...