संतकबीरनगर, अगस्त 12 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। थाना मेंहदावल के मारपीट के एक मामले में ग्राम न्यायालय मेंहदावल ने एक अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।वादिनी मुकदमा गीता देवी पत्नी राम अवध निवासी टिकरी थाना मेंहदावल ने अभियुक्ता गुड़िया देवी पत्नी रामलौट निवासी टिकरी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। गुड़िया पर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने का आरोप था। उप निरीक्षक दीनानाथ यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने अपराध स्वीकार करने पर अभियुक्ता को दोषसिद्ध करार दिया। आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- Mirzapur News: न्यायालय ने छह दोषी पर लगाया अर्थदंड साथ ही 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। ज...