संतकबीरनगर, अक्टूबर 27 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद के पठखौली में वर्ष 2013 में हुई मारपीट के मामले में सीजेएम कोर्ट ने एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कुल 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा राम पुत्र रामशंकर निवासी पटखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद ने 01 जून 2013 को मजनू पुत्र सीताराम निवासी पटखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद के विरुद्ध वादी राम व लड़के संदीप कुमार से गाली गलौज व धमकी देते हुए मारने पीटने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने मामले में अभियोग पंजीकृत किया था। विवेचक उप निरीक्षक वीएस शर्मा ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। न्यायालय ने जुर्म स्वीकार के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। उसे न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण...