संतकबीरनगर, अगस्त 6 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवादाता। महुली क्षेत्र के ग्राम नगुआ में 2016 में बच्चों के विवाद में बुजुर्ग की हुई हत्या के मामले में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने तीन आरोपियों को 7-7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले का विवरण जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामला थाना महुली क्षेत्र के ग्राम नगुआ का है। 19 मई 2016 की शाम लगभग 7:00 बजे बच्चों के बीच हुए विवाद मारपीट में बदल गया। पुरानी रंजिश को लेकर राजाराम पुत्र बीरबल, बीरबल पुत्र बालक तथा सरोज देवी पत्नी राजाराम ने एकराय होकर वादी मुकदमा दुर्जन के दरवाजे पर चढ़कर गाली-गलौज शुरू कर दी। ​विरोध कर...