संतकबीरनगर, अगस्त 1 -- Santkabir Nagar News: कांटे, हिन्दुस्तान संवाद। जनपद के खलीलाबाद तहसील के पखुआपर गांव के हल्का लेखपाल आशीष कुमार पांडेय ने निवास प्रमाण पत्र को लेकर एक नया नियम जारी किया है। इसके तहत विवाहित महिलाओं को अपने ससुराल में निवास की अवधि ऑनलाइन आवेदन में दिखानी होगी। ऐसा न करने पर उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। एक महिला का आवेदन निरस्त कर दिया है। यह भी पढ़ें- Jahanabad News: फर्जी दस्तावेज से बनवाये निवास प्रमाण पत्र को किया रद्दनिवास की अवधि का सत्यापन लेखपाल पांडेय के अनुसार यदि कोई महिला विवाहित है, तो उसे यह दर्शाना होगा कि वह कितने वर्षों से अपने ससुराल में रह रही है। इस अवधि को ऑनलाइन आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है। सामान्य नियमों के अनुसार, निवास प्रमाण पत्र आवेदक के मूल निवास या पति के निवास (...