संतकबीरनगर, अगस्त 12 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। थाना बखिरा के एक गोवध निवारण अधिनियम के मामले में सीजे (जेडी), एसीजेएम की कोर्ट ने दो अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई साथ ही 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।वादी मुकदमा राम उजागिर पुत्र रामदेव निवासी लंगड़ाबार थाना बखिरा ने 01 जून 2007 को झन्ने पुत्र लतीफ व कंचन पुत्र बोका निवासीगण बंजरिया थाना बखिरा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। इन पर एक गाय को वध करने के लिए ले जाने का आरोप था। उप निरीक्षक इन्तखाब अहमद ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। न्यायालय ने अपराध स्वीकार करने के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया। जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई कुल 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जुर्माना अदा न करने पर 02-02 माह...