संतकबीरनगर, सितम्बर 29 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर। थाना बखिरा के गोवध निवारण अधिनियम के मामले में सीजे (एसडी), एसीजेएम की कोर्ट ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक बखिरा कृष्णमोहन सिंह ने अभियुक्त पट्टू पुत्र रमेशर निवासी गोविन्दपुर थाना सहजनवा, गोरखपुर के कब्जे से 02 अदद प्रतिबंधित गोवंशीय पशु बरामद किया था। पट्टू के विरुद्ध थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उप निरीक्षक जयप्रकाश यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने अभियुक्त पट्टू को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोष सिद्ध करार दिया। यह भी पढ़ें- न्यायालय ने दो दोषी पर लगाया अर्थदंड उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। 4,000 रुपये ...