संतकबीरनगर, अगस्त 30 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। थाना बखिरा के गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के एक मामले में सीजे (जेडी), एसीजेएम की कोर्ट ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। 4050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।वादी मुकदमा बुद्धिलाल पुत्र रामशरण निवासी डुहवा थाना बखिरा ने 2004 में थाना बखिरा पर अभियुक्त विशुन हरिजन पुत्र रामबली निवासी डुहवा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। उस पर गोकशी करने के उद्देश्य से गाय को मारते-पीटते व दौड़ते हुए ले जाने का आरोप था। उप निरीक्षक बद्री प्रसाद कनौजिया ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी करार दिया। आरोपी को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा सुनाई। 4050 रुपये के अर्थदण्ड से द...