संतकबीरनगर, जुलाई 8 -- Santkabir Nagar News: हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद के थाना दुधारा अंतर्गत करमा खान में पानी चलाने के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई हिंसक मारपीट और एक व्यक्ति की मौत के मामले में न्यायालय ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने मामले के मुख्य आरोपियों में से एक संतराम को गैर-इरादतन हत्या का दोषी पाया है, जबकि अन्य सह-आरोपी को दोषसिद्ध कर परिवीक्षा का लाभ दिया हैजिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 20 जून 2024 की रात लगभग 8:30 बजे की है। पीड़िता सोना देवी पत्नी शम्भू नाथ निवासी करमा खान ने थाना दुधारा पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनके घर के पास नहाने के पानी को चलाने और नल की बात को लेकर उनके पटीदार संतराम पुत्र ...