संतकबीरनगर, जुलाई 23 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर। बखिरा थाने के एक आर्म्स एक्ट के मामले में सीजे (एसडी), एसीजेएम की कोर्ट ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। बखिरा पुलिस ने 11 सितम्बर 2012 को थाना बखिरा के लेडुआ महुआ निवासी फिरोज अहमद पुत्र अजीज अहमद को 01 अदद देशी कट्टा 12 बोर व 02 अदद जीवित कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में पेश किया गया था। विचारण के बाद जुर्म स्वीकार करने के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त फिरोज अहमद को दोषसिद्ध करार दिया। उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- 27 वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी को सजा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड जमा न करने पर 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। य...