संतकबीरनगर, अक्टूबर 17 -- Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर। धनघटा थाना के आर्म्स एक्ट के एक मामले में एडीजे प्रथम की कोर्ट ने अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा सुनाई। इसके साथ ही 200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वादी मुकदमा धनघटा आनन्द कुमार गुप्ता ने थाना धनघटा पर अभियुक्त अतुल सिंह पुत्र जयराम सिंह निवासी कोड़इचा थाना धनघटा को एक अदद कट्टा 12 बोर व 01 अदद अवैध जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कराया था। उप निरीक्षक मुश्ताक अहमद खां ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। न्यायालय ने अपराध स्वीकार करने के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही 200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो दि...