संतकबीरनगर, अक्टूबर 24 -- Santkabir Nagar News: -संतकबीरनगर, निज संवाददाता। चर्चित ब्रह्मानंद यादव हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी दो महिलाओं निशा यादव और शीला देवी को राहत देने से इनकार कर दिया। सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने अपराध की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अभियोजन के मुताबिक, दोनों महिलाओं पर ब्रह्मानंद की आंखों में मिर्च पाउडर डालने का आरोप है। इसके बाद अन्य आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया था।

घटना और अभियोजन का पक्ष जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव के अनुसार, अभियोजन पक्ष का आरोप है कि 22 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 2:50 बजे ब्रह्मानंद यादव बुलेट मोटरसाइकिल से गिठिनी बाजार जा रहे थे। राकेश यादव के घर के पास पहुंच...